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Amroha News: 12 साल पहले तिगरी मेले में दो युवकों की हत्या करने में छह दोषी करार

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अमरोहा।
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12 साल पहले तिगरी गंगा मेले में मुरादाबाद के युवक और उसके रिश्तेदार की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद तीन दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है, जबकि तीन दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब सजा के प्रश्न पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर साल तिगरी धाम में मेला लगता है। नवंबर 2012 में लगे मेले में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के मघी निवासी शीशपाल सिंह भी परिवार के साथ आए थे। उनके डेरों के पास रजबपुर थाना क्षेत्र के घंसूरपुर निवासी गुरदेव सिंह, अमरजीत सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, अरविंद और चकमजिदपुर के रहने वाले जयवृत सिंह के डेरे थे। 27 नवंबर 2012 को ये सभी लोग शीशपाल सिंह के बेटे प्रिंस और रिश्तेदार नवनीत को नहाने के बहाने डेरे से ले गए। यहां उन्होंने प्रिंस व नवनीत को शराब में जहर देकर मार डाला और शवों को गंगा में बहा दिया।
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प्रिंस और नवनीत डेरो में वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने आरोपियों से पूछा, लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शीशपाल सिंह ने मेला कोतवाली में प्रिंस और नवनीत की गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन प्रिंस और नवनीत के शव गंगा से बरामद हुए। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट में शराब में जहर की पुष्टि हुई थी। मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी गुरुदेव, अमरजीत सिंह, कमल, वीरेंद्र, अरविंद और जयवृत सिंह के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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30 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। बाद में दोषी गुरुदेव, अमरजीत और वीरेंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। जबकि अनुपस्थित रहे कमल, अरविंद और जयवृत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में सजा के प्रश्न पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी।
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