अमरोहा में 65 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बयान दर्ज कराने के डेढ़ माह बाद पीड़िता की घर पर ही मौत हो गई थी। दोषी जमानत पर बाहर था। फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
मामला जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाली 65 वर्षीय वृद्धा 11 सितंबर 2018 की दोपहर पास के गांव निवासी ग्राम प्रधान के घर किसी काम से जा रही थी। तभी ढकिया खादर गांव निवासी 22 वर्षीय वीरपाल ने वृद्धा को अकेले देख कर गन्ने के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।दुष्कर्म के बाद आरोपी बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था। होश आने पर किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी।
इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने वीरपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद वीरपाल जमानत पर जेल से बाहर आ गया। पीड़िता ने अदालत में कलमबंद बयान दिए, जिसमें वीरपाल द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही थी। बयान दर्ज कराने के करीब डेढ़ माह बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। ये मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
शुक्रवार को न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम भरोसे ने पैरवी की। आरोपी और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर वीरपाल को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जबकि 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी वीरपाल को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।