फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को सात साल की सजा

सार

गश्त के दौरान दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है।इस दौरान दरोगा संदीप कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे।साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों बदमाशों को दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गश्त के दौरान दरोगा को गोली मारकर घायल करने वाले दो बदमाशों को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीस का जुर्माना लगाया है। इसमें एक दोषी सहारनपुर की जेल में बंद है। जबकि दूसरा जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

ये घटना सैदनगली थानाक्षेत्र में 27 फरवरी 2018 की रात को हुई थी। इस दौरान दरोगा संदीप कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी बदमाश मुजम्मिल निवासी उझारी थाना सैदनगली ने अपने साथी ध्यान से उर्फ ध्याना निवासी कथना थाना असमोली ने गोली मारकर दरोगा संदीप कुमार को घायल कर दिया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों बदमाश गिरोह बनाकर लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाश ध्यान सिंह उर्फ ध्याना सहारनपुर की जेल में बंद है। जबकि मुजम्मिल जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों बदमाशों को दोषी करार दिया और सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें