सांथलपुर की गोशाला में 61 गोवंशों की मौत के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान रामौतार के बाद अब चारा देने वाले ताहिर के खिलाफ भी पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की है। इस मामले में ग्राम प्रधान, वीडीओ और चारा देने वाले किसान समेत बारह आरोपी जेल में हैं।
सांथलपुर गोशाला में चार अगस्त को हरा चारा खाने के बाद 61 गोवंशों की मौत हो गई थी। इसकी गूंज शासन तक पहुंचने से डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को निलंबित कर दिया था। गंगेश्वरी की बीडीओ रेनू कुमारी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से गोवंशों को मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि ग्राम प्रधान रामौतार के बाद अब मुख्य आरोपी ताहिर के खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है।
क्या था मामला
ताहिर अपने साथियों के साथ गायों के लिए चारा लेकर आया था। चारा खाने के बाद अचानक गोवंशों की हालत बिगड़ने लगी और देखते-देखते 61 गोवंशों की मौत हो गई थी जबकि सौ से ज्यादा गोवंश बीमार हुए थे। आरोप था कि ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दो वर्गों के बीच सौहार्द बिगाड़ने, लोकशांति भंग करने के उद्देश्य से गोवंशों के चारे में जानबूझकर जहरीला पदार्थ मिलाकर उनकी हत्या की है।
पुलिस ने जांच पड़ताल की और ग्राम प्रधान रामौतार की भूमिका भी संदिग्ध पाई थी। इसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान रामौतार, ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस, ताहिर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जमानत पर सुनवाई छह को
ग्राम प्रधान रामौतार, वीडीओ मोहम्मद अनस, ताहिर, महेश, ओम प्रकाश, शीशपाल, नो सिंह, अमरजीत, कमल सिंह, इमरान, सहदेव, नेमपाल समेत आरोपियों की जमानत अर्जी पर न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई हुई थी। अब छह सितंबर को मुख्य आरोपी ताहिर को छोड़कर ग्यारह आरोपियों की जमानत याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई होगी।