हसनपुर(अमरोहा)। हसनपुर कोवताली क्षेत्र में नाबालिग लड़की का विवाह कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष की ओर से हसनपुर कोतवाली में बाल विवाह कराने के प्रकरण में माता-पिता एवं पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बाल कल्याण समिति अमरोहा के अध्यक्ष अतुलेश भाद्वाज के मुताबिक हसनपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग बेटी का उसके माता पिता ने विवाह कर दिया। मामला सामने आने के बाद पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की गई। जिसमें बाल विवाह होने की बात सामने आई।
लड़की के बयान दर्ज किए गए। जिसमें लड़की ने स्वीकार किया है कि माता पिता ने शादी करा दी है। जबकि उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है। शादी होने की तिथि में लड़की की उम्र 17 वर्ष दो माह 22 दिन हो रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे जांच कराई जा रही है। सीओ अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि नाबालिग लड़की का विवाह करने के मामले में माता-पिता एवं पति के खिलाफ के दर्ज किया गया है।