अमरोहा। धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने एलेक्स स्मार्ट ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के बरखेड़ा सादात में महेंद्र सिंह का परिवार रहता है। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में अपनी 15 बीघा जमीन में पॉलीहाउस लगवाने के लिए एलेक्स स्मार्ट ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस कंपनी के डायरेक्टर मानक मीमोह भारती व आशीष रंजन है। कंपनी के डायरेक्टर से हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र के कल्याणपुर निवासी संजीव सिंह और नौगांवा थानाक्षेत्र के बरखेड़ा सादात निवासी सुबोध कुमार ने मिलवाया था। प्रोजेक्ट की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपये है। कंपनी ने प्रोजेक्ट को लगाने के लिए चार माह का समय निर्धारित किया था। जिस समय कंपनी और किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस दौरान डायरेक्टर मानक मीमोह भारती, आशीष रंजन, रामबाबू, अजय भारती, विनोद चौधर, मृत्युंजय और कृष्णा ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ लगी हुई सभी रकम की सब्सिडी और बैंक लोन की जिम्मेदारी ली थी।
प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 2.24 लाख रुपये चेक के माध्यम से ले लिए थे। जबकि जमीन पर प्रोजेक्ट का कार्य शुरू करने के लिए दो अप्रैल 2020 को 6 मजदूर भेजे गए। जिन्होंने जमीन में गड्ढे खोदे थे। पीड़ित ने मजदूरों को 34 हजार रुपये का भुगतान किया, लेकिन कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट के कार्य को आकर नहीं देखा। फोन उठाना बंद कर दिया। जिस पते पर कंपनी का ऑफिस था, वह भी बंद मिला।
पीड़ित ने कंपनी के डायरेक्टर व अन्य लोगों पर धोखाधड़ी करके 3.80 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने न्यायालय की शरण ली। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने कंपनी के डायरेक्टर मानक मीमोह भारती, आशीष रंजन व रामबाबू, अजय भारती, विनोद चौधर, मृत्युंजय, कृष्णा निवासी पंचगवा वार्ड संख्या नौ शेरमा बाजार पश्चिम चंपारण थाना बेतिया जनपद बंगाह बेतिया बिहार के खिलाफ नौगांवा सादात पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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