चंदौसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी की अदालत ने पुलिस पर फायर करने के मामले में एक आरोपी को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना बनियाठेर क्षेत्र में वर्ष 2013 का है। थाना बनियाठेर के तत्कालीन एसआई अमरदास सेठ ने 24 मई 2013 को प्रथम सूचना आरोपी अतीक उर्फ लम्बू के विरुद्ध दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस बल रात्रि गश्त करने अकरौली चौराहे पर पहुंचा तो मुखबिर ने सूचना दी कि एक बाइक पर तीन बदमाश ग्राम विजयपुर वाले रास्ते पर वारदात करने के इरादे से मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद पेपर मिल की ओर से एक बाइक पर तीन लोग आते नजर आए। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर फायर कर दिया। बचाव करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पुलिस ने अतीक उर्फ लंबू के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।