जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान किसी भी मतदेय स्थल, मतदान केंद्र के अंदर कोई फोन, कार्डलैस फोन, वायरलेस सैट आदि किसी भी दशा में नहीं लेकर जाएगा। मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि के भीतर भी इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध शांति व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों, प्रेक्षकों/ माइको प्रेक्षकों, पीठासीन अधिकारियों एवं गणना सुपरवाइजरों पर लागू नहीं होंगे। वे अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखेंगे। मतदेय स्थल के अंदर प्रयोग नहीं करेंगे।