फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amroha News: पशु क्रूरता में दोषी पाए जाने पर मीट बिक्री का लाइसेंस निलंबित

Tue, 29 Aug 2023 12:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
विज्ञापन
विज्ञापन
अमरोहा। पशु क्रूरता में दोषी पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक मीट विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। नोटिस जारी करते हुए मीट विक्रेता को 14 दिनों में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। सहायक आयुक्त द्वितीय विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला मजापोता निवासी शाने अली का फुटकर मीट का लाइसेंस है। शाने अली पर साल 2020 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट द्वारा उसको दोषी पाया गया। जिसके बाद एसपी ने पत्र लिखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। जिसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित करते हुए मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि शाने अली को उसका पक्ष रखने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें