अमरोहा। मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की इमरात का नक्शा निरस्त होने के बाद अब नियत प्राधिकारी एवं एसडीएम विनियमित क्षेत्र ने रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय और मेस्को पब्लिक स्कूल की इमारत का भी नक्शा निरस्त कर दिया है। साथ ही दोनों स्कूल-कॉलेजों के प्रबंधक को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर तालाब की जमीन को खाली करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में निर्माण को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। तीनों शैक्षिक संस्थानों की इमारत तालाब की जमीन पर बने होने का आरोप है।
अमरोहा के मोहल्ला गस्तियान निवासी डॉ. सैयद तौसीफ ने मुख्यमंत्री एवं एमजेपी रुहेलखंड विद्यालय के रजिस्ट्रार को शिकायत करते हुए राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के अध्यक्ष कमाल फारूकी पर मेस्को स्कूल और फार्मेसी कॉलेज की इमारत तालाब की भूमि में बनाने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद एसडीएम ने तहसीलदार से मामले की जांच कराई थी। नियत प्राधिकारी एवं एसडीएम विनियमित क्षेत्र सुधीर कुमार ने बताया कि निजामपुर गर्मी में गाटा संख्या 311 अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। चकबंदी के बाद ये गाटा संख्या 403 और 404 बन गए हैं। तालाब की जमीन होने के बावजूद मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मेस्को पब्लिक स्कूल और रशीदा बेगम महाविद्यालय की इमारतें खड़ी कर दी गईं। इस मामले में रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय समेत सभी संस्थाओं से जुड़े दस्तावेज तलब किए थे। जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए नक्शा निरस्त कर दिया है। इससे पहले फार्मेसी कॉलेज की इमारत का नक्शा निरस्त किया जा चुका था।