अमरोहा। दस साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वह जमानत पर बाहर आ गया था। लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने पर छह महीने पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद हैं।
ये मामला अमरोहा कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 अक्तूबर 2018 को उसकी दस वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी मोहल्ले में रहने वाला युवक आया और छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला । 14 अक्तूबर को जब उसकी बेटी ने पहचान लिया तो मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में उसकी जमानत हो गई। छह माह पूर्व उसने फिर से जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया तो उसे फिर से जेल भेज दिया। वह तभी से जेल में बंद है। ये मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी करते हुए दोषी को अधिक से अधिक सजा दिलाने की मांग की। दोनों पक्षों की तर्क सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।