अमरोहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को है। इसके लिए मुख्यालय और तहसीलों के पराविधिक स्वयं सेवकों की बैठक हुई। सचिव अमर प्रताप चौधरी ने पराविधिक स्वयंसेवकों को निर्देशित किया कि आम लोगों को लोक अदालत के बारे में बताए। ताकि बातचीत और सहमति के आधार पर वादों का निस्तारण हो सके। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फीस नहीं खर्च होता है। इसके अलावा पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है।