अमरोहा। तेरह साल पहले दुकानदार की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो हिस्ट्रीशीटरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
ये घटना 26 मार्च 2010 को गजरौला थानाक्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद जीरो बंदे पर हुई थी। गांव में राम सरन दास गुप्ता का परिवार रहता है। उनके बेटे नगेंद्र गुप्ता जीरो बंदे पर चाय-कोल्डड्रिंक का खोखा लगाते थे। जबकि पास में ही गांव का ही रहने वाला साबिर का भी चाय, पकौड़ी और मीठे व कोल्ड ड्रिंक का खोखा था।
आरोपी साबिर ज्यादा बिक्री को लेकर नागेंद्र गुप्ता से रंजिश रखता था। घटना वाले दिन साबिर और नगेंद्र गुप्ता के बीच कहासुनी हो गई थी। तभी उसने नगेंद्र गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। शाम को नौ बजे नगेंद्र शर्मा खाना खाने के बाद अपने खोखे पर आकर आराम करने लगे। लेकिन सुबह को नागेंद्र गुप्ता मृत अवस्था में पड़े मिले। उनकी गला घोटकर हत्या की गई थी।
इस मामले में मृतक नागेंद्र गुप्ता के भाई वेद प्रकाश गुप्ता मोहम्मदाबाद के रहने वाले साबिर, सादुल्लापुर गांव के रहने वाले कंचन, मुकेश और फिरोजपुर गांव के रहने वाले रिहान समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि पांचवें आरोपी को नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह भेजा गया था। सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग पैरवी कर रहे थे।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रिहान की मौत हो चुकी है। जबकि न्यायालय ने बाल अपचारी राहुल को भी बालिग माना। सोमवार को न्यायालय में मुकदमे में आखिरी बार सुनवाई की। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी साबिर और राहुल को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। वहीं, आरोपी मुकेश और कंचन को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। साथ ही दोनों पर 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग ने बताया कि दोषी मुकेश और कंचन बड़े अपराधी हैं। मुकेश पर नौ और कंचन पर छह मुकदमे दर्ज हैं। दोनों हिस्ट्रीशीटर भी हैं।