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Amroha News: 11 साल पहले अपहरण के बाद महिला की गला घोटकर हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 06 Apr 2023 01:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। ग्यारह साल पहले अपहरण के बाद महिला की गला घोटकर हत्या करने वाले तीन दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों दोषी जमानत पर बाहर थे न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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ये घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 अक्तूबर 2012 को हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। गांव के ही कुछ लोगों से उनकी रंजिश चल रही थी। घटना वाली रात किसान की पत्नी छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी। जबकि उनका बेटा गांव में ही मिलाद शरीफ के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। पति गाजियाबाद में मजदूरी करने गया हुआ था। तभी आरोपी किसान की पत्नी को असलाहों के बल पर उठाकर ले गए और दुष्कर्म के बाद गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में आरोपी महिला के शव को घर के अंदर गेट के पास पड़ी चारपाई पर डाल कर भाग गए। इस मामले में महिला के बेटे ने गांव के ही रहने वाले आरोपी जाविद, उसके भाई वाजिद, मुजम्मिल और इसरार के खिलाफ अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। एक आरोपी वाजिद की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर जावेद मुजम्मिल और इसरार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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