अमरोहा। महिला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
ये घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के रसूलपुर भंवर गांव में हुई थी। यहां पर किसान ज्ञान सिंह का परिवार रहता है। वह अपनी पत्नी चरनजीत के साथ खेत पर मकान बनाकर रहते थे। 17 अक्तूबर 2018 को ज्ञान सिंह अपनी पत्नी को घर छोड़कर दुकान से सामान लेने गए थे। करीब 12 बजे ज्ञान सिंह घर वापस लौटे तो गांव का ही रहने वाले मेजर सिंह ने उनकी पत्नी चरनजीत को घर के पीछे ले जाकर उसकी दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मेजर सिंह वहां से भाग रहा था। तभी लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
इस मामले में पति ज्ञान सिंह की तहरीर पर आरोपी मेजर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मेजर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। कभी प्रयाग करने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मेजर सिंह को दोषी करार दिया। साथी उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।