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नए कानून में महिला, बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियां दी गईं: एसपी

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अमरोहा। एक जुलाई यानी सोमवार से नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता खत्म हो गया है। नए कानून के तहत मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के थाने और कोतवाली में कैंप लगाकर सीओ स्तर के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों और गणमान्य लोगों को धाराओं की जानकारी दी। वहीं, पुलिस ऑफिस में भी नए कानून को लेकर बैठक की गई।
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तीन नये कानूनों के देशभर में लागू होने के उपलक्ष्य में सोमवार को पुलिस कार्यालय सभागार में एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें जिलेभर के पुलिस पेंशनर्स ने प्रतिभाग किया। कहा कि देश में तीन नये आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) इन तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा और मुकदमे जल्दी निपटेंगे। नए कानूनों के अन्तर्गत महिला, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियां दी गईं हैं।
एसपी ने नये आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पुलिस पेंशनर्स को जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान एएसी राजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, सीओ कार्यालय अभिषेक कुमार और जनपद से पुलिस पेंशनर्स व पुलिसकर्मी शामिल रहे।
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