अमरोहा। निकाय चुनाव में कोविड नियमों का पालन करते संबंधित कार्यालय सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संपंन कराना हमारी प्राथमिकता है।
डीएम बीके त्रिपाठी ने निकाय चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। कहा कि नगर पालिका, नगर पंचायत में नामाकंन पत्र खरीदने व जमा करने की अंतिम तिथि 11 से 17 अप्रैल निर्धारित है। निर्देशन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, नाम वापसी 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, प्रतीक चिह्न आंवटन 21 अप्रैल सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान 4 मई सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक और मतगणना 13 मई को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली 2010 के अनुसार संपंन होगा। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। निकाय निर्वाचन में देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह का पालन किया जाएगा। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पांच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा। यानि टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी।