न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में एक ही गांव के चार दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। यहां के तत्कालीन एसओ अमर सिंह 20 मार्च 2007 की रात को फोर्स के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान वह क्षेत्र के गांव मिर्जापुर ककरौआ पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया था कि गांव का ही आशकार अपने साथी शमशीर, मुख्तियार उर्फ भूरा और नजारूल के साथ गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में एसओ ने चारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल चारों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय स्वपनदीव सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से संयुक्त निदेशक शहंशाह आलम ने पैरवी की। मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए चारों को दोषी करार दिया और तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।