अमरोहा। नए साल के स्वागत के लिए बिना लाइसेंस शराब परोसना भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस शराब पार्टी करते पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
जिले के आबकारी विभाग ने कार्रवाई से बचने के लिए लोगों से पहले ही इसके लिए आवेदन करने को कहा है। एक दिन बाद नए साल की तैयारियाें का जश्न शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, होटलों आदि में नए साल पर जश्न की धूम रहेगी। वहीं इस दौरान बिना लाइसेंस के पार्टी करना भारी भी पड़ सकता है। आबकारी विभाग के अनुसार जश्न के लिए अस्थायी लाइसेंस लेकर ही करें।