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ए उकसाने में पति को पांच साल की सजा

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अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के सब्दलपुर सर्की गांव का है। आदमपुर निवासी भीम सिंह की चचेरी बहन रूबी की शादी सब्दलपुर सर्की निवासी कोशिंद्र के साथ हुई थी। दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद रूबी अपनी सुसराल रहने लगी थी। 30 जुलाई 2017 को रूबी का शव फंदे पर लटकता मिला था। मायके वालों ने ससुराल वालों पर महिला की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया था। भीम सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी पति और सास-ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति कोशिंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया और पांच साल की कारावास की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया है।
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