अमरोहा। जिले भर में संचालित होने वाले स्वीमिंग पूल और जिम अब बिना पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेंगे। सभी को जिला खेल कार्यालय में इनका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण संचालन पर कार्रवाई की जाएगी।
सेहत बनाने के चक्कर में लोग गली-मोहल्लों में खुले जिम में पहुंचते हैं। यहां कई बार प्रशिक्षित कोच भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। जिससे गलत तरीके से जिम करने का प्रभाव सेहत पर पड़ता है। उधर, अब गर्मी शुरू होते ही स्वीमिंग पूल का संचालन शुरू हो जाएगा। देखा जाता है कि स्वीमिंग पूल में नियमों की अनदेखी की जाती है। जिससे कई बार लोगों की जान पर बन आती है। जिले भर में बड़ी तादाद में स्वीमिंग पूल और जिम का संचालन किया जाता है।
जिला क्रीड़ा अधिकारी देशकांत त्यागी ने बताया कि जिले में संचालित होने वाले सभी जिम और स्वीमिंग पूलों के संचालकों को अब खेल विभाग से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण का वार्षिक शुल्क एक सप्ताह के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। बताया कि पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय के 9456253973 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अगर कहीं कोई भी जिम अथवा स्वीमिंग पूल बिना पंजीकरण चलते पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नहीं है किसी जिम या स्वीमिंग पूल का पंजीकरण
जिले में पंजीकृत नहीं है कोई जिम व स्वीमिंग पूल लंबे समय से जिले भर में गली-मोहल्लों में कई जिम संचालित हैं। जबकि, गर्मी शुरू होते ही जगह-जगह स्वीमिंग पूल भी संचालित हो जाते हैं। अभी तक खेल विभाग के रिकार्ड में किसी जिम और स्वीमिंग पूल का पंजीकरण नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि गर्मी के मौसम में स्वीमिंग पूल पर नहाते समय हादसे होते रहे हैं। अब देखना है कि पंजीकरण की प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है।
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शुल्क निर्धारण पर होगी वार्ता
जिला क्रीड़ा अधिकारी देशकांत त्यागी ने बताया कि अभी पंजीकरण का वार्षिक शुल्क निर्धारित नहीं हुआ है। एक दो दिन में जिलाधिकारी के साथ बैठक होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
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