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सूचना प्रदान नहीं करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाया जुर्माना

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विकास कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान नहीं करनी को लेकर राज्य सूचना आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता एवं सिविल कोर्ट अधिवक्ता व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के जिलाध्यक्ष दीनदयाल यादव ने बताया कि दो वर्ष पूर्व गांव रहरई में विकास कार्यों से संबंधित सूचना आरटीआई के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी से मांगी गई थी। लेकिन निर्धारित समय में भी सूचनाएं मुहैया नहीं कराई जा सकी। सूचना मुहैया नहीं कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद तिवारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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