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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह साल तीन महीना दो दिन की सजा

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अमरोहा।
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अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह साल तीन महीना दो दिन के साथ सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला मंडी धनौरा थाने से जुड़ा है। यहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार त्यागी ने 27 दिसंबर 2010 को गजरौला के कसेरूवा गांव निवासी जीशान, उसके साथी नन्हे, सीते उर्फ सीताराम, शैतान सिंह, संग्राम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। यह सभी लोग गिरोह बनाकर लूट, चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बिजनौर जिले में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। फिलहाल इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जीशान को दोषी करार दिया। साथ ही उसे छह साल तीन महीना दो दिन की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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17 साल पुराने मामले गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा
अमरोहा।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने दो साल 10 महीने 18 दिन की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला डिडौली कोतवाली से जुड़ा है। यहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रिज किशोर सिंह ने 31 सितंबर 2007 को संभल जनपद के नखासा क्षेत्र के हिलौली सराय निवासी रिजवान और नवाब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
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रिजवान ने नवाब के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा था। यह लोग थानाक्षेत्र में चोरी की घटनाओं का अंजाम देते थे। इनके खिलाफ दिल्ली के गोकलपुरी, शाहदरा, सीलमपुर और डिडौली थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने रिजवान और नवाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने रिजवान और नवाब के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी रिजवान को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 10 महीना 18 दिन की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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