ये घटना नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। गांव में एक किसान का परिवार रहता है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय भांजी उनके घर मेहमानदारी में आई हुई थी। 23 अगस्त 2014 की शाम पांच बजे किशोरी खेत से चारा लेने गई थी। किशोरी को अकेली देखकर गांव के ही जसपाल ने साथी के साथ मिलकर किशोरी को पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की और कपड़े फाड़ दिए थे। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
मामले में किशोरी के मामा ने आरोपी जसपाल और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। मामले में एक आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में चली गई। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी जसपाल सिंह को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।