चंदन की लकड़ी की तस्करी के आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोग दोषमुक्त
अमरोहा। चंदन के लकड़ी की तस्करी के आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। इससे पहले न्यायालय ने पुलिस द्वारा जब्त की गई चंदन की लकड़ी को रिलीज करने का आदेश दिया था।
दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और अमरोहा नगर कोतवाली की पुलिस ने नौ अगस्त 2020 की रात संयुक्त रूप से छापा मारकर मोहल्ला हाशमी नगर स्थित अनवारी हवेली के गोदाम से 133 क्विंटल लाल और सफेद चंदन की लकड़ी बरामद की थी। पुलिस ने बरामद हुई चंदन की लकड़ी की कीमत करीब एक अरब रुपये बताई थी। उस समय पुलिस ने मौके से अरशद अली अंसारी, महमूद आलम अंसारी और मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को चंदन तस्कर बताया था। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक जांच में अमरोहा निवासी कमर अहमद अंसारी और उसका बेटा शाकिर उर्फ बंटी चंदन की लकड़ी की तस्करी के मुख्य आरोपी थे। ये लोग गिरोह बनाकर देश-विदेशों में जगह-जगह चंदन और चंदन की लकड़ी तस्करी कर पहुंचवाते थे। लाल और सफेद चंदन की लकड़ी से होने वाली काली कमाई से कमर अहमद अंसारी ने दिल्ली और अमरोहा में आलीशान कोठियां खड़ी कर ली थीं। जिसे पुलिस ने 11 अगस्त को कुर्क कर दिया था। फिलहाल ये पांचों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मामले में आरोपी अपने अधिवक्ता मतलूब सुब्हानी के माध्यम से न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। जिसमें उन्होंने चंदन का वैध व्यापार करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। साथ ही पुलिस पर चंदन की लकड़ी गायब करने का आरोप भी लगाया था। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलापति द्वितीय कर रहे थे। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई की और साक्ष्य के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।