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Amroha News: टूर कराने वाली कंपनी पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना

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अमरोहा। टूर कराने वाली कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें 20 हजार रुपये शारीरिक और मानसिक क्षति के शामिल है। कंपनी को तीन दिन के भीतर धनराशि सौंपनी होगी। वरना छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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आजाद रोड स्थित पुराना बस अड्डे के पास डॉ. देवेंद्र कुमार सिरोही का परिवार रहता है। मोहल्ला जयओम में विवेक अग्रवाल और रामाशीषपुरम कॉलोनी में हिमांशु अरोरा भी परिवार के साथ रहते हैं। तीनों ने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के लिए ट्रैवल एक्सपर्ट गुंजन अग्रवाल से संपर्क किया। जिसने हॉलीडे पैकेज के टूर के लिए सुझाव दिया। टूर पांच रात और 6 दिन के लिए दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली में ही समाप्त होने की बात कही। जिसमें फ्लाइट, ट्रांसफर, होटल व कुछ एक्टिविटी शामिल थीं। तीनों लोगों ने कल 10 सदस्यों के लिए 12 से 17 मई तक के लिए टूर पैकेज बुकिंग कर दिया। जिसका कुल भुगतान 5,30,710 किया गया। लेकिन इस बीच पता चला कि जिस फ्लाइट से उन्हें जाना था, उस फ्लाइट में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया है।
लिहाजा डॉ. देवेंद्र कुमार सिरोही और उनके साथियों ने फोन करके फ्लाइट के बारे में जानकारी की तो पता चला की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। टूर कराने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने दूसरी फ्लाइट बुक करने के लिए अतिरिक्त राशि देने को कहा। जिस पर डॉ. देवेंद्र कुमार सिरोही और उनके साथियों ने स्पष्ट मना कर दिया। क्योंकि दूसरी फ्लाइट बुक करने की जिम्मेदारी टूर कराने वाली कंपनी की थी। बाद में कंपनी के कर्मचारी लगातार सूचना देने की बात कह कर पीड़ितों को परेशान करते रहे। शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होने के बाद डॉक्टर और उनके साथियों ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया।
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अधिवक्ता अतुल सक्सेना और विवेक बिश्नोई ने बताया कि मामले की सुनाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के अध्यक्ष निसामुद्दीन ने सुनवाई करते हुए कंपनी पर 5 लाख 50 हजार 710 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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