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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट में हापुड़ के दो दोषियों को आठ साल की सजा

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अमरोहा। 12 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने हापुड़ के दो दोषियों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस गिरोह में शामिल एक बदमाश की पत्रावली ट्रायल पर है। उसमें भी जल्द फैसला आ सकता है।
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ये मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। वर्ष 2011 में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुधीर कुमार तोमर ने बदमाश अमित, खुर्शीद और नदीम निवासी राजपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़ के खिलाफ आपराधिक इतिहास के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में तीनों आरोपी जेल से बाहर आ गए थे। इसके बाद खुर्शीद को पुलिस ने दूसरे मामले में जेल भेज दिया था। जिसमें वह अभी भी सजा काट रहा है। वहीं बदमाश नदीम मेरठ और मुरादाबाद जेल में बंद रहा है। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा कर रहे थे। न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की। आरोपी की खुर्शीद और नदीम ने न्यायालय के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक तीसरे आरोपी अमित की पत्रावली अलग होने के बाद ट्रायल पर है। इसमें भी न्यायालय का फैसला जल्द आ सकता है। तीनों बदमाश आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के लिए जरायम की दुनिया में सक्रिय थे।
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