ग्राम पंचायत कुम्हरिया में चार मनरेगा कार्यों में 58247.00 रुपये की धनराशि के दुरुपयोग मामले में उपायुक्त के आदेश के बाद डीएम बीके त्रिपाठी ने धनराशि की वसूली के आदेश जारी किए हैं। कार्यों में गड़बड़ी करने वालों को एक सप्ताह के भीतर इस राशि को खंड विकास अधिकारी के यहां जमा कराना होगा।
कुम्हरिया के रहने वाले अरुण कुमार ने मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि चार मनरेगा कार्यों में 58247.00 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसमें जांच में ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक और ब्लाक के तकनीकी सहायक दोषी पाए गए थे।
मंडल आयुक्त ने स्थलीय जांच एव तकनीकी मूल्यांकन में मनरेगा के चार कार्यों में 58247 रुपये की धनराशि के दुरुपयोग को सही पाया। जिसके बाद डीएम बीके त्रिपाठी ने दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि दुरुपयोग की गई राशि की वसूली सचिव, ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक से की जाएगी। जिसमें प्रत्येक से 33.33 फीसदी के अनुपात राशि की वसूली की जाएगी। ग्राम प्रधान कुम्हरिया से 19415.67 रुपये, तत्कालीन सचिव से 19415.67 रुपये और तकनीकी सहायक से 19415.67 रुपये की वसूली की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर इस राशि को खंड विकास अधिकारी के यहां जमा कराने के आदेश दिए हैं।