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गो तस्कर को चार साल की सजा

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बीस साल पुराने मामले में न्यायालय ने गो तस्कर को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5050 रुपये का जुर्माना लगाया है। वह जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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डिडौली कोतवाली पुलिस 23 अक्तूबर 2002 को गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने ट्रक में भरे 14 बैल बरामद किए थे, जिनका वध करने के उद्देश्य से मुरादाबाद ले जाया जा रहा था। बैलों को ट्रक में क्रूरता पूर्वक भरा गया था। इस मामले में ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जिबाई निवासी फिरोज आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलापति द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था।
न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप यादव ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने फिरोज आलम को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 5050 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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