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Amroha News: मिलावटी कुट्टू का आटा बेचने के मामले में नोएडा की कंपनी पर केस

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हसनपुर(अमरोहा)। महाशिवरात्रि के त्योहार पर कुट्टू के आटे से बनी विभिन्न सामग्री खाने से बीमार हुए सैकड़ों लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं। वहीं दुकानों को अभि प्योर ब्रांड का बैच नंबर एबी 02 कुट्टू का आटा सप्लाई करने वाली नोएडा की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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सीओ दीप कुमार पंत का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार जयंत की तहरीर पर घटिया कुट्टू का आटा सप्लाई करने वाली विवेक इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर 203 सेक्टर 73 नोएडा के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत हसनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर, बीमार लोगों की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
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दुकानदारों पर मेहरबान खाद्य विभाग मेहरबान
हसनपुर। महाशिवरात्रि के पर्व पर घटिया कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। अभी भी उनका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसको लेकर सिर्फ नोएडा की कुट्टू का आटा सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दोषी माना है। जबकि उस घटिया आटे का भारी भरकम स्टॉक अपने पास रखकर बेचने वाले बड़े व्यापारियों, दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनपर मेहरबान हो गए हैं। पुलिस को दी तहरीर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार जयंत ने खुद यह बताया है कि अभि प्योर ब्रांड के कुट्टू के आटे के पैकेट पर उसकी यूज डेट स्पष्ट नहीं है। जब यूज डेट स्पष्ट ही नहीं थी तो ऐसे पैकेट का कुट्टू का आटा क्यों आंखें बंद कर बेचा जा रहा था। सवाल ये है कि क्या इसके लिए स्थानीय दुकानदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा का कहना है कि घटिया कुट्टू का आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संवाद
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