गांव सांथलपुर में गोशाला के लिए खरीदे गए भूसे का ठेकेदार को भुगतान नहीं करने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
रहरा थाना क्षेत्र के गांव जयतौली निवासी महेंद्र सिंह भूसे का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने बताया कि सांथलपुर के ग्राम प्रधान रामौतार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी केपी सिंह आदि ने 14 नवंबर 2021 से 20 फरवरी 2022 के बीच सांथलपुर गोशाला में गायों के लिए करीब सात लाख रुपये का भूसा खरीदा था। लेकिन, भुगतान नहीं किया। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। मामले में पुलिस से शिकायत की थी।
पुलिस के दबाव में आरोपियों ने 2.88 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। जबकि, 4.12 लाख रुपये नहीं दिए। इसके बाद फिर रुपये मांगे गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इस बीच एक चेक भी दिया गया जो बाउंस हो गया। इसके बाद गोशाला में जहरीला चारा खाने से 63 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। मामले में ग्राम प्रधान रामौतार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की हुई थी और वह जेल चले गए थे। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी के मामले में प्रधान रामौतार सिंह व सचिव केपी सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।