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निकाय चुनाव: चुनाव कार्यालय खोलने व प्रचार सभा, रैली की लेनी होगी अनुमति

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अमरोहा। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव कार्यालय खोलने तथा चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली व जुलूस का आयोजन करने एवं उसमें लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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डीएम बीके त्रिपाठी ने कहा कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स का प्रयोग नही किया जाएगा। जनपद में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता एवं अद्यतन निर्देशों के अनुरूप संबंधित नगर निकाय में जिला प्रशासन की ओर से अनुमति जारी करने के लिए संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित प्रत्याशी का चुनाव तक रद्द हो सकता है। साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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