अमरोहा। फर्म में हिस्सेदार बनाकर तीस प्रतिशत मुनाफा देने का झांसा देकर भाजपा नेता बब्बू मंसूरी ने ठेकेदार से 90 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में न तो रुपये वापस दिए और न मुनाफा। रुपये मांगने पर जांच से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं सत्ता की हनक दिखाते हुए झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। मामले में न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है।
अमरोहा नगर के मोहल्ला चाहमुल्लामान के रहने वाले मुरसलीन अहमद सरकारी ठेकेदार हैं। उनकी मुलाकात कल्याणपुरा रोड आवास विकास द्वितीय के रहने वाले बब्बू मंसूरी से थी। बब्बू मंसूरी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में रजिस्टर्ड ठेकेदार है। भाजपा नेता भी है। आरोप है कि 15 जनवरी 2018 को बब्बू मंसूरी मुरसलीन अहमद के घर आए और कहा कि उन्हें चार जिलों के कलक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में संविदा पर कर्मचारियों को रखने का कार्य मिल रहा है। इसलिए उन्हें कार्यों में टेंडर डालने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। अगर 60-70 लाख रुपये तुम फर्म में लगा दो तो मैं आपको 30 प्रतिशत मुनाफा दूंगा।
मुरसलीन अहमद भाजपा नेता की बात से सहमत हो गए। जिसके बाद मुरसलीन अहमद ने 16 अप्रैल 2018 से 22 जनवरी 2021 तक 80 लाख रुपये बब्बू मंसूरी की चार फर्माें के खातों में ट्रांसफर कर दिए। जबकि 10 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए थे। लेकिन, कुछ दिन बाद बब्बू मंसूरी ने कुल रकम में से सात लाख रुपये का मुनाफा दिया। इसके बाद न तो मूल रकम लौटाई और न मुनाफा दिया। बाद में पीड़ित मुरसलीन अहमद ने अपने रुपये वापस मांगे तो बब्बू मंसूरी ने लौटने से मना कर दिया। 19 जुलाई 2023 को पीड़ित मुरसलीन अहमद ने उनके कार्यालय जाकर रुपये मांगे तो गाली-गलौज की ओर जान से मारने की धमकी दी। कहा कि सत्ता के विधायक और मंत्रियों से उसके अच्छे संबंध है। किसी भी दिन झूठे मुकदमे में फंसा सकता हूं।
पीड़ित मुरसलीन अहमद ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के आदेश पर महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानात और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
-