अमरोहा। पिटबुल के हमले में एलएलबी के छात्र के जख्मी होने के बाद एक बार फिर नगर पालिका के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। अधिकारियों ने एक तरफ जहां प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों के पालने वालों को कार्रवाई की नसीहत दी है तो वही पिटबुल के मालिक को 5000 रुपये के जुर्माना का नोटिस भेजा है। वहीं पिछले 3 महीने में नगरपालिका क्षेत्र में 43 लोगों ने कुत्ते पालने का रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही 13500 की फीस जमा की गई है। अगर आप कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। अमरोहा शहर में अब तक नगर पालिका की ओर से 43 कुत्तों के लाइसेंस बनाए गए हैं, हालांकि नगर पालिका प्रशासन के पास अभी कुल पालतू कुत्तोें की संख्या उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका ईओ डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि जो कुत्ता पालक लाइसेंस नहीं बनवाएगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा, जिसमें कुत्ता पालक से प्रति दिन के हिसाब से दो सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर पालिका में कुत्ता रखने का लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, कुत्तों द्वारा राहगीरों पर बढ़ते हमले के मद्देनजर लागू की गई है, ताकि कुत्तों के लिए उचित रख-रखाव व उनसे फैलने वाली गंभीर बीमारी रैबीज से लोगों को बचाया जा सके। कुत्ते के लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिए वैध होती है और हर साल 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है। लाइसेंस का नवीनीकरण नगर आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट और पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण रिकार्ड के प्रमाण के बाद ही किया जाएगा। कुत्तों की सत्यापन के लिए पांच टीमें कठित की गई हैं।
इसलिए हरकत में आए नगर पालिका के जिम्मेदार
नगर के मोहल्ला कटरा गुलाम अली के रहने वाले विवेक नारायण शर्मा एडवोकेट का बेटे नारायण शर्मा हाशमी लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। सोमवार की दोपहर वह कॉलेज से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह धनौरा बस अड्डे पर अंधेरी मस्जिद के मोड़ पर पहुंचे। तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कुत्ते ने हाथ पैर और शरीर में करीब 20 जगह काटा था। अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा के मुताबिक जिस कुत्ते ने काटा वो पिटबुल है और ये प्रजाति पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिवक्ता ने कुत्ता मालिक पर लापरवाही व उदासीनता का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में कबीर मिर्जा कन्फैक्शनरी प्रतिबंधित कुत्तों का मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 289 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शहर में प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते के पालने कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कुत्ते पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर बिना लाइसेंस के कुत्ते पालते पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिस पिटबुल ने एलएलबी के छात्र को काटा था उसके मालिक को नोटिस भेजा गया है। -डॉ बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा