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Amroha: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस, पीड़िता की सहेली को पांच साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sat, 20 Jan 2024 03:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा

सार

अमरोहा की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा सुनाई है। अपहरण में सहयोग करने पर पीड़िता की सहेली को पांच साल की कारावास हुई है। यह मामला 2014 में सामने आया था। 
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। जबकि अपहरण के दोषी का सहयोग करने में पीड़िता की सहेली को भी पांच साल की सजा हुई है। न्यायालय ने दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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ये घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। 30 मार्च 2014 को मजदूर की 17 वर्षीय बेटी को बिजनौर जनपद के शिवाला कलां थानाक्षेत्र के मझोला गांव निवासी शहजाद बहला-फुसलाकर ले गया था। इस मामले में किशोरी के गांव की रहने वाली उसकी सहेली समेत तीन ने शहजाद का सहयोग किया था।

काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला। इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर शहजाद समेत चारों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में मारपीट, दुष्कर्म, षड्यंत्र और पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की।
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बाद में पुलिस ने आरोपी शहजाद, पीड़िता की सहेली समेत चार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी एक आरोपी की मौत हो चुकी है। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर शहजाद और सहेली को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी शहजाद को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जबकि दोषी सहेली को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं एक आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।

 

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