गजरौला/रहरा। पुलिस व राजस्व टीम द्वारा गोकशी के आरोपी की 19 लाख रुपये से अधिक की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। अरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
गांव सुताली निवासी राहत लंबे समय से गोकशी के मामलों में सक्रिय था। सीओ स्वेताभ भास्कर के निर्देशन में थाना रहरा पुलिस, तहसीलदार धनौरा व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी राहत निवासी ग्राम सुतावली थाना रहरा जनपद अमरोहा हाल निवासी मोहल्ला जलालनगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। इसके तहत लगभग 19.42 लाख रुपयों की संपत्ति कुर्क की गई। सीओ ने बताया कि अभियुक्त द्वारा कई वर्षों से चोरी छिपे गोवंशीय पशुओं की तस्करी, वध व मांस विक्रय कर धन अर्जित किया गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना रहरा में गोवध निवारण अधिनियम, चोरी, गैंगस्टर से संबंधित सात मुकदमे दर्ज हैं।