अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान की 16 वर्षीय बेटी को नगलिया मेव गांव का रहने वाला भूपेंद्र बहला फुसला कर ले गया। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपी भूपेंद्र के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था।
यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने शनिवार को मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी भूपेंद्र को दोषी करार दिया। साथ ही 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।