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Amroha News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 10 माह 22 दिन की सजा

Sun, 22 Dec 2024 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 महीने 22 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जमाना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मामला अमरोहा नगर कोतवाली से जुड़ा है। 14 जुलाई 2018 को दरोगा सत्यदेव सिंह, कांस्टेबल राजकुमार, उमेश कुमार और दिनेश कुमार के साथ गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने पूर्व एमएलए खुर्शीद की कोठी की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखा। पुलिस को देखकर दोनों पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपियों ने अपना नाम असलम और आसिफ निवासी मोहल्ला डोरिया अफगानान बताया। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से करीब साढ़े चार सौ ग्राम चरस और गांजा मिला। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और आरोपी आसिफ को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 10 महीने 22 दिन की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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