अमेठी। पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने और असलहा बरामदगी से जुड़े 19 वर्ष पुराने मामले में एडीजे पंचम सुल्तानपुर राकेश यादव की अदालत ने बिहार के दो आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है।
बिहार के मुंगेर जिले के निवासी मो. जमशीद और मो. इस्लाम न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके चलते मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। हाल ही में गवाही देने पहुंचे सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हरिशंकर से जिरह की कार्रवाई भी नहीं हो सकी। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया।
जामों थाने के तत्कालीन पुलिस अधिकारी हरिशंकर ने 31 दिसंबर 2006 को तीन रिपोर्ट दर्ज कराई थीं। आरोप है कि गौतमपुर निवासी रामबख्श शुक्ल तथा बिहार के मो. जमशीद और मो. इस्लाम ने ददनपुर कटारी-कदूनाला जंगल के पास तत्कालीन थाना प्रभारी कृपाशंकर दीक्षित पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से असलहे भी बरामद किए थे। अदालत ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी अमेठी के माध्यम से बिहार पुलिस को पत्र भेजने का आदेश दिया है।