सुल्तानपुर। अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने आरोपी ग्राम प्रधान के पति की ओर से दी गई मौका अर्जी खारिज कर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे तिवारी मौजा गुंगवाछ से जुड़ा है।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक, 15 मार्च 2022 को मौरंग गिराने को लेकर हुए विवाद में हनुमान प्रसाद, संकठा प्रसाद, नइका देवी उर्फ पार्वती व अमरेश यादव की गांव के ही आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से मारकर हत्या कर दी थी। मामले में मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और आरोपी राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू और पांच अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। आरोपी ग्राम प्रधान के पति रामशंकर तिवारी की ओर से मौका प्रार्थनापत्र देकर समय देने की मांग की गई। इसका डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कड़ा विरोध किया। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने ग्राम प्रधान के पति की मौका अर्जी खारिज करते हुए उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक जून को होगी।