गौरीगंज (अमेठी)। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक-दो नामांकन इसलिए कराते हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार में सुविधा मिल सकेगी। जिससे बूथ एजेंट बन सकेंगे तो वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार में किया जा सकेगा। इस बार निकाय चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।
नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशियों के बीच मतदाताओं को रिझाने की होड़ बढ़ गई है। प्रत्याशी व उनके समर्थक दिनभर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग भी हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन विभाग ने वाहनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तीन वाहन तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को दो वाहन (चार पहिया) से प्रचार करने की अनुमति दी गई है।
चुनावी प्रचार में वाहन का प्रयोग करने के लिए संबंधित निकाय क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद संबंधित प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह का ही प्रचार कर सकेगा। अगर कोई भी प्रत्याशी दूसरे दल या प्रत्याशी का चुनाव प्रचार, वाहन पर बिल्ला, पोस्टर, स्टीकर व लाउड स्पीकर से प्रचार करता मिला तो उस वाहन को सीज कर दिया जाएगा।
संबंधित प्रत्याशी पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रत्याशी को इन नियमों का पालन करने का दिशा निर्देश दिया जा चुका है।