मुसाफिरखाना। एसडीएम न्यायिक नितेश राज की अदालत में ग्राम पंचायत चुनावों की पुनर्मतगणना से जुड़े दो मुकदमे पैरवी के अभाव में खारिज कर दिए गए। लंबित चल रहे इन मामलों का फैसला करीब साढ़े चार वर्ष बाद आया।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(ग) के तहत इंदरिया गांव निवासी गुड्डा ने 23 जुलाई 2021 को ग्राम प्रधान पद की मतगणना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनर्मतगणना की मांग की थी। उस चुनाव में नंदकुमारी ने गुड्डा को पराजित किया था। इसी प्रकार ब्यौरेमऊ गांव की अर्चना सिंह ने 28 जुलाई 2021 को वाद दायर कर राजकुमारी को मिले मतों पर सवाल उठाए थे। इन दोनों मामलों में वादी पक्ष की ओर से लगातार पैरवी न होने के कारण अदालत ने सभी वादों को खारिज कर दिया। (संवाद)