गौरीगंज (अमेठी)। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सोमवार को प्रभावी पैरवी कर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई है। अमेठी थाने में 2021 में दर्ज केस में सजा होने के बाद एसपी ने अन्य केसों में कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का निर्देश मॉनीटरिंग सेल को दिया है।
थानों में दर्ज केस की विवेचना व साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया जाता है। आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद पैरवी के अभाव में पीड़ितों को न्याय मिलने में काफी समय लगता है। ऐसे में पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत सभी थानों में दर्ज दो-दो केस को चिह्नित कर कोर्ट में पैरवी करना शुरू किया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि नवंबर 2021 में अमेठी थाने में एक गांव की रहने वाली किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने बरामद करते हुए जांच में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए जौनपुर के कोहडा सुल्तानपुर निवासी अरुण कुमार निषाद उर्फ बृजेश तथा अमेठी के खैरोना गांव निवासी ललित कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। केस की सुनवाई न्यायालय एफटीसी-प्रथम सुलतानपुर में चल रही थी।
ऑपरेशन कन्वेंशन मेंं केस का चयन कर मॉनीटरिंग सेल से प्रभावी पैरवी को सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा वहन करने की बात कही है। केस में सजा होने के बाद एसपी डॉ. इलामारन जी. ने बताया कि अन्य केसों मेंं भी प्रभावी पैरवी की जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाना व पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।