सुल्तानपुर। दलित की पिटाई करने के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 48 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल के मुताबिक हलियापुर थाने के फतेहपुर गांव निवासी अनुसूचित जाति के छविलाल को 20 मार्च 2000 को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के मटियारी कला गांव निवासी अमर बहादुर, रोहित व सरदार सिंह ने मारपीट कर चोटें पहुंचाईं और जातिसूचक गाली देते हुए अपमानित किया था। छविलाल ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों अमर बहादुर, रोहित व सरदार सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।