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Amethi News: संजय गांधी अस्पताल के सीओओ सहित तीन चिकित्सकों ने किया आत्मसमर्पण

Sun, 21 Apr 2024 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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सुल्तानपुर। अमेठी जिले के संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही से महिला की मौत होने के मामले में आरोपित अस्पताल के सीओओ समेत तीन चिकित्सकों ने शनिवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम-एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने तीनों चिकित्सकों की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र लक्ष्मी शुक्ल के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रामशाहपुर पांडेय का पुरवा निवासी अनुज शुक्ल की पत्नी दिव्या शुक्ला (22) काे 14 सितंबर 2023 को मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन थियेटर में बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद दिव्या की तबियत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था। मेदांता अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया था।
मृतका के पति अनुज शुक्ल ने अस्पताल के सीओओ (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. उजैर अब्दुल्लाह सिद्दीकी, डॉ. शुभम द्विवेदी व डॉ. मो. रजा के खिलाफ मुंशीगंज थाने में केस दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही से दिव्या की मौत हुई थी। पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने समन जारी कर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की थी। शनिवार को सीओओ डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. उजैर अब्दुल्लाह सिद्दीकी व डॉ. शुभम द्विवेदी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र लक्ष्मी शुक्ल की बहस सुनने के बाद तीनों चिकित्सकों की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
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उधर, दिव्या की मौत होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। भाजपाइयोें ने अस्पताल के खिलाफ और कांग्रेस ने पक्ष में प्रदर्शन किया था। इसके बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर बंद करा दिया गया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल का संचालन शुरू हुआ था।
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