अवमानना के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश
गौरीगंज (अमेठी)। तत्कालीन गौरीगंज कोतवाल और एसआई को कोर्ट की अवमानना भारी पड़ गई। न्यायालय एसीजेएम तृतीय सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने न्यायालय की अवहेलना करने पर दोनों का दो दिन का वेतन काटते हुए कार्रवाई का आदेश एसपी को दिया है। गौरीगंज के चौक निवासी संतोष कुमार अग्रहरि ने सरैया मानिकचंद मजरे कटरा लालगंज में एक प्लॉट का बैनामा कराया था। जमीन पर विपक्षी निर्माण नहीं करने दे रहे थे। आरोप है कि विपक्षी सीमेंट, मोरंग, सरिया व गिट्टी उठा ले गए और दस लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी। संतोष अग्रहरि ने 30 दिसंबर, 2022 को गौरीगंज थाने में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया।
पुलिस के कार्रवाई न करने पर संतोष अग्रहरि कोर्ट पहुंचे। निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के लिए संतोष अग्रहरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में मॉनीटरिंग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने मॉनीटरिंग प्रार्थना पत्र पर कोतवाल गौरीगंज व विवेचना अधिकारी सत्यप्रकाश को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट के साथ तलब होने को कहा। तत्कालीन कोतवाल गौरीगंज राहुल कुमार और विवेचना अधिकारी सत्यप्रकाश कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, न ही समय से रिपोर्ट भेजी। इसी बीच विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसके बाद संतोष ने अवमानना की कार्रवाई का प्रार्थना पत्र दिया था।