अमेठी सिटी। जिले में सोमवार को पहले दिन नए कानून के तहत दो मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा रामगंज थाने में दर्ज हुआ। यह मामला मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का था। इसमें नई धाराएं लगाई गई हैं। वहीं नए कानून के तहत दूसरा मुकदमा गौरीगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है। यह मामला एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का है। अब इन दोनों मामलों की विवेचना भी नए कानून के तहत ही की जाएगी।
एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत पुलिस की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। पहली जुलाई को पहले दिन दो मुकदमे लिखे गए हैं। पहला मुकदमा रामगंज और दूसरा गौरीगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है।
इसके अलावा जिले के सभी थानों में गोष्ठियां आयोजित की गईं। इनके जरिये लोगों को नए कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अफसरों ने बताया कि नए कानूनों के बारे में जानकारी लिए एक एप भी लांच हुआ है। इसके जरिये नए कानूनों की धाराओं के बारे में विधिवत जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा पुलिस पंपलेट व पोस्टर आदि के जरिये भी लोगों को जागरूक कर रही है।
सभी को होगा लाभ
नए कानून से जनता, पुलिस और न्यायालय को फायदा होगा। अब यह कानून दंड विधान से न्याय विधान हो गया है। पहले जो कानून था वह ब्रिटिश के समय का था, अब भारत सरकार का यह कानून हो गया है। सभी को इससे लाभ होगा।
अमर सिंह, इंस्पेक्टर
पहले दिन महिलाओं ने नए कानून के तहत मांगा इंसाफ
तीन नए कानून लागू होने के पहले दिन जिले में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खास यह है कि नए कानूनों के तहत इंसाफ मांगने वाली दोनों महिलाएं ही हैं। रामगंज में पुष्पा देवी ने अपने परिवार के लिए इंसाफ मांगा है, वहीं गौरीगंज में कुसुम तिवारी ने अपने बेटे के लिए नए कानून के तहत न्याय मांगा है।
रामगंज थाने में पुष्पा देवी ने दोपहर 12:59 बजे दर्ज कराया केस
इनका आरोप है कि आरोपियों ने रास्ता रोककर डंडों से मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी और गालीगलौज की ।
गौरीगंज थाने में कुसुम तिवारी ने दोपहर 03:55 पर दर्ज कराया केस
गौरीगंज थाने में कुसुम तिवारी ने दर्ज कराए गए केस में आरोप लगाया है कि पुत्र शिवम तिवारी के साथ मारपीट व गालीगलौज की गई। मारपीट में गंभीर चोट आई है जिससे वह बेहोशी की हालत में है।