.जगदीशपुर स्थित सीटेड सभागार में आयोजित कार्यशाला में मौजूद व्यापारी। संगठन
जगदीशपुर (अमेठी)। स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र के सीटेड सभागार में सोमवार को दुकान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे आरंभ हुई कार्यशाला में व्यापारियों को निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण के तरीके बताए गए।
क्षेत्रीय निदेशक अनंत कुमार ने बताया कि केवल उन्हीं दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा जो अधिसूचित क्षेत्र में आती हैं। यदि किसी प्रतिष्ठान में एक या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं तो पंजीकरण आवश्यक है, परंतु यदि मालिक अकेले काम कर रहा है तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि किसी इकाई में निर्माण कार्य चल रहा है और वहां 20 या उससे अधिक कर्मकार हैं, तो वहां कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य होगा।
कार्यशाला में दुकान अधिनियम, बॉयलर अधिनियम और कारखाना अधिनियम की जानकारी कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से दी गई। व्यापारियों को मोबाइल पर एक बार प्रयोग किए जाने वाले गुप्त संकेतांक (ओटीपी) में विलंब होने से पंजीकरण में असुविधा हुई। कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त गोविंद यादव, सहायक निदेशक कारखाना अनंत कुमार, सीटेड निदेशक संजय सिंह, विजय श्रीवास्तव, गोरखनाथ शुक्ला और शिव कुमार चौरसिया आदि मौजूद रहे।