अमेठी सिटी। गांजा बरामदगी के मामले में गिरफ्तारी संबंधी नियमों का पालन न करने पर एडीजे चतुर्थ एवं स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुल्तानपुर राम प्रताप सिंह राना की अदालत ने संग्रामपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राजेश सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कर सात दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक अमेठी को दिया है।
पुलिस ने 11 जून को मालती नदी पुल के पास से अजय सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1080 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। आरोपी को रिमांड पर भेजने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया गया। इस आधार पर अदालत ने रिमांड आवेदन खारिज कर दिया। साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और अंडरटेकिंग पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।