गौरीगंज (अमेठी)। एक दिसंबर को जारी निकायों के वार्ड की आरक्षण अधिसूचना पर कई लोगों को आपत्ति है। आरक्षण से असहमत छह लोगों ने सोमवार को आपत्ति दाखिल की। आपत्ति दाखिल करने वालों का कहना है कि बदलाव न हुआ तो वे कोर्ट जाएंगे।
नगर पालिका परिषद जायस में सबसे ज्यादा चार आपत्तियां सोमवार को मिलीं। सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव, कोषाध्यक्ष जैनुल हसन, जिलाध्यक्ष युवजन सभा शमशाद खान व इसरार अहमद खां ने डीएम को पांच बिंदु पर आधारित शिकायती पत्र देकर आरक्षण पर आपत्ति लगाई है।
कहा कि जायस नगर पालिका की सीमा का विस्तार किया गया। सीमा विस्तार में वार्डों के परसीमन में मनमानी की गई। वार्ड संख्या 06, 08, 17, 20, 23 में एक हजार से कम व वार्ड संख्या 02, 12, 18, 19, 21 में 1800 से ऊपर मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है। इस अनियमितता के लिए पूर्व में आठ अगस्त व सात नवंबर को शिकायत की गई, लेकिन संशोधन नहीं किया गया।
यह भी कहा कि वार्ड संख्या 03, 04 व 06 में अनुसूचित जाति की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है। बावजूद इसके शासनादेश के विपरीत इन वार्डों को अनारक्षित कर दिया गया। वार्ड संख्या में 09, 10 व 11 में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत कम है। यह सभी वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य जाति वर्ग वाले वार्ड संख्या 18, 22 व 24 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की बात कही।
नगर पालिका परिषद गौरीगंज के वार्ड संख्या 16 नगरवा के सभासद आशीष कुमार व 17 कटरा लालगंज के सभासद सुनील कुमार ने गलत आरक्षण का आरोप लगाकर नौ बिंदुओं पर शिकायती पत्र दिया। आपत्ति लगाने वाले सभी लोगों का कहना है कि अगर शासनादेश के मुताबिक आरक्षण अधिसूचना जारी नहीं की गई तो वे न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे।
नियमानुसार निस्तारित होंगी आपत्तियां
वार्डों की जारी आरक्षण अधिसूचना पर सात दिसंबर तक आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद आपत्तियों को नियमानुसार निस्तारित किया जाएगा। - अजीत कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी